दिल्ली: कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने संभल की घटना पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, "सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वह उसे मेल खाता है जो विचार हमने रखे थे। क्या यह 1991 में लागू किया गया इंडियन वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है? जो निचली अदालत ने ऑर्डर किया है ? सुप्रीम कोर्ट ने अब अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया है कि इस मामले पर प्रशासन द्वारा आगे कोई कार्रवाई या निर्देश नहीं लिया जाना चाहिए। मेरा एकमात्र कहना यह है कि इस मुद्दे पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।जिस तरीके से वहां पर 4 लोगों की जान गई है और कई लोग घायल है यह एक गंभीर विषय है। मैं कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करता हूं और इसका पालन पूरी तरह से किया जाना चाहिए।"
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