दिल्ली: संभल मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट फिलहाल सार्वजनिक ना की जाए, उस रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा जाए। मुस्लिम पक्ष के पास मौका है कि वह निचली अदालत के आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सके। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई है और कहा है कि वहां पर शांति और सद्भावना कायम रखना सरकार का दायित्व है। मस्जिद कमेटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस आर्डर को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। हाईकोर्ट में जाने की एक आजादी दी है। तीन दिन के अंदर आप याचिका दायर करते हैं तो हाईकोर्ट के सामने मामला लिस्ट किया जाए हाईकोर्ट के अगले निर्देश तक मामला रोका जाए। तब तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रुकी रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता और यह मामला ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही कहा गया है कि जो रिपोर्ट है वह सीलबंद लिफाफे में दी जाए।
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