चाईनीज मांझे के उपयोग, बिक्री एवं भण्डारण पर रोक तत्काल प्रभाव से लागू

2024-04-26 339

बीकानेर। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि ने जिले में धातु निर्मित मांझे की थोक व खुदरा बिक्री, भण्डारण, परिवहन तथा उपयोग को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं। चाईनीज मांझे के उपयोग से लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पशु पक्षियों को बचाने तथा विद्युत प्रसारण को बाधा रहित बनाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं। आदेशानुसार जिले में इस प्रकार के मांझे का भण्डारण, विक्रय, परिवहन तथा उपयोग करने पर संबंधित के विरूद्ध सम्यक कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी। साथ ही पक्षियों के विचरण की गतिविधियां मुख्यतः प्रातः 6 बजे से 8 बजे एवं सायं 5 बजे से 7 बजे के मध्य होती है, इसके मद्देनजर इस समय पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा।

Free Traffic Exchange

Videos similaires