इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Band) मामले में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है. सुप्रीम कोर्ट ने SBI को आदेश दिया है कि 12 मार्च तक बॉन्ड्स से जुड़ी सारी जानकारी उसे जमा करनी होगी और इलेक्शन कमीशन (Election Commission ) को ये जानकारी अपनी वेबसाइट पर 15 मार्च शाम 5 बजे से पहले अपलोड करनी होगी.