जो उपभोक्ता दस टिन से ज्यादा घी खरीदेगा उसे डेयरी मुख्यालय पर ही इसे मुहैया कराया जाएगा। नियमित उपभोक्ता डेयरी बूथ से घी खरीद सकेंगे।