अगर आप भी विदेश में किसी काम के लिए पैसे या गिफ्ट भेजते हैं तो अब हो सकता है कि 1 अक्टूबर से आपको इस पर ज्यादा TCS (Tax collected at source) देना होगा. समझ लीजिए किस उद्देश्य से पैसे भेजने पर कितना टैक्स देना होगा और कैसे इसका रिफंड (Refund) लिया जा सकता है.