बुरहानपुर. कलेक्टर भव्या मित्तल ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश जन सामान्य के स्वास्थ्य हित, जानमाल की रक्षा एवं लोक शंाति को बनाए रखने के लिए जिला बुरहानपुर की संपूर्ण सीमा क्षेत्रा़न्तर्गत प्रभावशील रहेगा।