कोटाण् शादी का झांसा देकर किशोरी से निरंतर बलात्कार करने व उसे गर्भवती करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को अंतिम सांस तक उम्र कैद व 35 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया कि 6 नवम्बर 2021 को 17 वर्षीय पीडि़ता ने उसकी मा