कोटा. न्यायालय पोक्सो क्रम-4 कोटा ने किशोरी से बलात्कार के मामले में आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। प्रकरण में पीड़िता के पक्षद्रोही होने को न्यायालय ने दरकिनार करते हुए सबूतों के आधार पर निर्णय दिया। विशिष्ट लोक अभियोजक