पक्षद्रोही हुई पीड़िता, लेकिन सबूतों ने दिलवाई बलात्कारी को सजा

2023-04-07 9

कोटा. न्यायालय पोक्सो क्रम-4 कोटा ने किशोरी से बलात्कार के मामले में आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। प्रकरण में पीड़िता के पक्षद्रोही होने को न्यायालय ने दरकिनार करते हुए सबूतों के आधार पर निर्णय दिया। विशिष्ट लोक अभियोजक

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