सूरत. मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी करने पर राहुल गांधी के खिलाफ सूरत कोर्ट में दर्ज मानहानि मामले में गुरुवार को सूरत कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने राहुल गांधी को आइपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी मानते हुए दो साल की कैद और 15 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। हालांकि कोर्ट