मंदसौर।न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रीमान प्रवीण कुमार सोंधिया साहब द्वारा आरोपी दिनेश पिता प्रभूलाल पाटीदार निवासी करनाखेडी को अपराध में दोषी पाते हुये 01 वर्ष का कठोर कारावास और 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी/एडीपीओ बल