देश में होने वाले किसी भी सदनीय चुनाव (Election) में वोटिंग (Voting) करने के लिए, आपको अपना नाम वोटर लिस्ट (Voter List) में दर्ज कराना अनिवार्य होता है। इसके लिए ज़ाहिर है, कि आपको अपना वोटर आईडी (Voter ID) भी बनवाना होगा। वोटर कार्ड बनवाने के लिए पहले 18 साल की उम्र पूरी होने का इंतज़ार करना पड़ता था, इसके बाद ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते थे। लेकिन भारतीय चुनाव आयोग (election commission of india) ने इस नियम में एक बड़ा बदलाव किया है। अब नए नियमों के तहत को कोई भी ऐसा युवा जिसकी उम्र 17 साल (17 Years) पूरी हो चुकी हो, वो एडवांस में वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए एडवांस में आवेदन कर सकते हैं (You can apply in advance to enroll your name in the voter list in advance)।
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