जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट से शराब कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने आबकारी आयुक्त के उस आदेश को स्टे कर दिया है, जिसमें एनुअल गारंटी अमाउंट की राशि आनुपातिक आधार पर तय नहीं की गई थी। ऐसे में आयुक्त के आदेश के बाद अनुज्ञाधारियों को विभाग ने डिमांड नोटिस भी जारी