President Election : भारत में राष्ट्रपति चुनाव का बिगुल बज चुका है। राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता के वोटों से तय नहीं होता संविधान में इसका अलग से नियम बनाया गया है... हमारा संविधान पूरे विश्व के तमाम संविधानों से मिला जुलाकर बनाया गया है... हमारे यहां प्रधानमंत्री सर्वोच्च पॉवर रखता है जोकि हमने ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम से लिया है वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति सर्वेसर्वा होता है... ऐसे ही तमाम देशों का अपना-अपना संविधान है... बाकी चुनावों की तरह भारत में राष्ट्रपति चुनाव इलेक्शन कमीशन की देखरेख में ही होता है। चुनाव आयोग ने देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है... राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और अगले राष्ट्रपति का चुनाव इससे पहले ही होना है... चुनाव आयोग ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की... आयोग ने कहा कि कोई भी दल अपने सदस्यों के व्हिप जारी नहीं करेगा...