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सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन ज्ञानवापी केस को लेकर एक हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है। इसमें वरिष्ठ वकील व भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने कहा है कि मंदिर की जमीन पर बनी मस्जिद को मस्जिद नहीं माना जा सकता है। किसी मंदिर की छत व दीवारें गिराने से उसका स्वरूप नहीं बदलता है।