AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार यानी 19 मई को कहा कि शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए मथुरा कोर्ट में याचिका दायर की गई है.... यह पूजा स्थल अधिनियम, 1991 का ही उल्लंघन है.... मथुरा जिला न्यायालय का कहना है कि मुकदमा चलने योग्य है... सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है.... और संसद अधिनियम के खिलाफ है....