समाजवादी पार्टी नेता आज़म खान की जमानत पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में 5 महीने से आदेश लंबित होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्यायिक प्रक्रिया का मज़ाक बताया है. जस्टिस एल नागेश्वर राव और बी आई गवई की बेंच ने सुनवाई बुधवार, 11 मई के लिए टालते हुए कहा- "हम हाई कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करना चाहते हैं. ज़रूरी हुआ तो आदेश देंगे."