कातिल पति को आजीवन कारावास

2022-04-13 26

अपर सेशन न्यायालय संख्य दो ने सवा पांच साल पूर्व पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या के मामले में गाजूना (करेड़ा) निवासी कन्हैयालाल उर्फ किशनलाल बलाई को दोषी मानते हुए मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं साढ़े तेरह हजार रुपए जुर्माने के आदेश दिए।

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