हिजाब विवाद पर मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया।
हाईकोर्ट ने स्कूल-कॉलेजों में हिजाब बैन के फैसले को चुनौती देने वालीं याचिकाओं को खारिज कर दिया।
इसके साथ ही कोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी बरकरार रखी है।
याचिका में छात्राओं की ओर से कॉलेजों में हिजाब पहनने की अनुमति देने की मांग की थी।
कोर्ट ने साफ कहा- हिजाब पहनना अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा- छात्र-छात्राएं यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते।
छात्राओं ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर बैन लगाने के सरकार के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था।
याचिका में कहा गया कि उन्हें क्लास के अंदर भी हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि हिजाब उनकी आस्था का हिस्सा है।
हिजाब विवाद पर 9 फरवरी को चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच का गठन किया गया था।
हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले से पहले राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए।
कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है और स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए।