यदि आपकी गाड़ी 10 से 15 साल पुरानी है तो अब आपको जल्द ही उसका फिटनेस करवाकर सर्टिफिकेट लगवाना होगा नहीं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट (Fitness Certificate) अनिवार्य कर दिया है। नंबर प्लेट की तरह दिखने वाला यह सर्टिफिकेट सभी प्राइवेट और कमर्शियल वाहनों की विंडशील्ड पर लगाना होगा। इस पर गाड़ियों की फिटनेस की एक्सपायरी डेट लिखी होगी। इस बारे में सड़क परिवहन एवं हाइवे मंत्रालय ने ड्राफ्ट और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।