सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग़ में हो रहे प्रदर्शन के सिलसिले में अपने फ़ैसले में कहा था कि लोकंतत्र में विरोध प्रदर्शन करना हर नागरिक का अधिकार है. हालांकि इसके साथ ही अदालत ने ये भी कहा था कि लोगों के आने जाने में असुविधा को देखते हुए प्रदर्शन स्थल को दूसरी जगह शिफ़्ट किया जाना चाहिए. अदालत ने इस मद्देनज़र तीन मध्यस्थ भी नियुक्त किए हैं जिन्हें शाहीन बाग़ के प्रदर्शनकारियों को धरने की जगह बदलने के लिए मनाने की ज़िम्मेदारी दी गई है.