कश्मीर में Article 370 और 35A खत्म: क्या ख़्वाब देख रही है ग़ैर कश्मीरी आवाम

2021-06-03 0

केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को समाप्त कर दिया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित करने का फैसला किया. शाह ने कहा कि इस आदेश से अनुच्छेद 370 का सिर्फ एक खंड बचा रहेगा, बाकी सारे खंड खत्म हो जाएंगे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक संकल्प पेश किया जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान के अनुच्छेद 370 (1) के अलावा सभी खंडों को हटाने और राज्य का विभाजन- जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के दो केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया. सरकार के इस फैसले को लेकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाला भारत का राजपत्र भी प्रकाशित भी हुआ. इस आदेश का नाम संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू) आदेश, 2019 है. इस फैसले से अब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A खत्म कर दिया गया. अमित शाह ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा के कारण ये फैसला लिया गया है. इस फैसले पर द वायर ने आम लोगों से उनकी राय जानी.

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