सुप्रीम कोर्ट के आदिवासियों और वनवासियों को उनके आवास से बेदखल करने के हालिया आदेश पर फ़िलहाल रोक लगी है, लेकिन इस राहत को लोग फौरी मान रहे हैं और उनका मानना है कि वन अधिकार अधिनियम के तहत उचित कानून की गैरमौजूदगी में इसे कभी भी पलट दिया जाएगा. इसी तरह 13 प्वाइंट रोस्टर की जगह 200 प्वाइंट रोस्टर लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए केंद्र सरकार से अध्यादेश जारी करने की मांग की है.
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