शाजापुर। कलेक्टर दिनेश जैन ने सोमवार को भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जिले के बेरछा एवं मोहन बड़ोदिया ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र में 12 अप्रैल सोमवार सुबह छह बजे से 15 अप्रैल गुरूवार सुबह 6 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए है। आदेश के अनुसार बेरछा एवं मोहन बड़ोदिया ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू की अवधि में नाश्ता पाईंट/भोजनालय/रेस्टोरेंट/प्रतिष्ठान आदि समस्त प्रकार की दुकाने बंद रहेगी। नागरिकों को चिकित्सीय एवं आकस्मिक परिस्थितियों को छोड़कर अपने घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। कोरोना कर्फ्यू के दौरान अति आवश्यक मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, अखबार वितरण, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, साफ-सफाई हेतु संस्थान एवं बैंक एवं एटीएम संबधी कार्य पर कार्यरत अमला प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। दुध की दुकाने प्रातः 06 बजे से प्रातः 09 बजे तक दुध का वितरण कर सकेंगे। सार्वजनिक परिवहन के ऐसे साधन जो बेरछा एवं मोहन बड़ोदिया ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र से होकर गुजरते है वे प्रतिबंध से मुक्त रहेगे। कॉलेज,स्कूल में आयोजित पूर्व निर्धारित परीक्षा प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।