शाजापुर। शहर के लालघाटी थाना पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ अमानत में खयानत का प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी को जिला न्यायालय परिसर में न्यायालय द्वारा एक ट्रैक्टर, ट्राली, सिडिल बक्कल जिनकी कीमत साडे चार लाख रुपये से अधिक थी। यह ट्रैक्टर ट्राली व सामान न्यायालय द्वारा आरोपी की सुपुर्दगी में दिए गए थे। जिन्हें पत्र भेजकर वापस न्यायालय में पेश करने के आदेश जारी किए गए। इसके बावजूद आरोपी भोले सिंह दांगी निवासी ग्राम मोरटा केवड़ी ने सामान न्यायालय में पेश न कर अमानत में खयानत की। इस पर न्यायालय के सिविल रीडर की शिकायत पर लालघाटी थाना पुलिस ने आरोपी भोलेसिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा में प्रकरण दर्ज किया है।