शाजापुर। दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 8 (ख) (4) तथा मध्यप्रदेश दहेज़ प्रतिषेध नियम, 1999 के नियम 5 के तहत दहेज़ प्रतिषेध अधिकारी को सलाह एवं सहायता करने के प्रयोजन के लिए दहेज़ सलाहकार बोर्ड हेतु 05 से अनधिक समाज कल्याण कार्यकर्ता जिनमें कम से कम 02 महिलाएं होगी तथा कम से कम एक सदस्य विधि विषय का जानकर या अधिवक्ता की नियुक्ति के लिए 20 अप्रैल 2021 तक आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी सुषमा भदौरिया ने बताया कि 20 अप्रैल तक कार्यालयीन समय में आवेदन जमा करने एवं अधिक जानकरी के लिए कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, कलेक्टर परिसर लालघाटी, जिला शाजापुर में संपर्क कर सकते हैं।