शाजापुर। मैरिज गार्डन के हॉल, फार्म हाउस, होटल के बैंक्वेट हॉल में किसी भी प्रकार की पार्टी, जन्मदिन मनाना, विवाह वर्षगांठ मनाना पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेगा। जिले के समस्त पिकनिक स्पाट बंद रहेंगे। शादी समारोह में 100 से ज्यादा तथा शवयात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नही होंगे। उठावना, मृत्यु भोज कार्यक्रम में 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगे। सामूहिक विवाह सम्मेलनों के आयोजनों पर प्रतिबन्ध रहेगा। प्रति मंगलवार होने वाली जनसुनवाई कार्यक्रम आगामी आदेश तक स्थगित रहेगा। जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमाघर आगामी आदेश तक पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।