दिल्ली (Delhi) में लेफ्टिनेंट गवर्नर (Lieutenant Governor) और मुख्यमंत्री के अधिकारों को स्पष्ट करने वाले गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (अमेंडमेंट) बिल 2021 (Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2021) को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई है. जिससे बाद विपक्ष और आप पार्टी आक्रोश में है.. सवाल उठता है कि इस बिल में ऐसा क्या है जिससे दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal की ताकत कम होगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए केंद्र को वीटो पावर देता है..देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में.