आगरा थाना कोतवाली क्षेत्र में दवा व्यवसाई और पूर्व कांग्रेस पार्षद अशोक राठी और उनके पुत्र पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में पीड़ित पक्ष द्वारा पूर्व पार्षद पर संपत्ति हड़पने के खुलकर आरोप लगाए गए हैं। दरअसल, यह पूरा मामला थाना कोतवाली क्षेत्र के मुबारक महल का है। पूरे मामले पर पीड़ित पक्ष के वकील एम जमा खान ने बात करते हुए बताया कि मुबारक महल स्थित उनके मुवक्किल की संपत्ति को मुवक्किल शकील अहमद के चाचा अजीज अहमद द्वारा पूर्व पार्षद अशोक राठी को 40 साल के पट्टे पर सन 1967 में दी गई थी। जिसके बाद पूर्व पार्षद अशोक राठी द्वारा नगर निगम में संपत्ति कब्जाने की नियत से मालिकाना हक में अपना नाम दर्ज करा दिया गया। जब इसकी शिकायत पुलिस से की गई तो पुलिस द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिया गया और इस पूरे मामले में अशोक राठी उनके पुत्र जगदीश राठी और एक अन्य परिजन पर धारा 420, 467, 468, 471, 447, 120 बी और 506 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि दवा व्यवसाई और पूर्व पार्षद अशोक राठी और उनके पुत्र जगदीश राठी उनकी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं।