इलाहाबाद हाईकोर्ट से सपा नेता पूर्व मंत्री आजम खान को बड़ी राहत मिली

2020-09-08 1

इलाहाबाद हाईकोर्ट से सपा नेता पूर्व मंत्री आजम खान को बड़ी राहत मिली है। आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट हमसफर रिसॉर्ट को ध्वस्त करने के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है । कोर्ट ने अपने फैसले में आजम खान की तरफ से रामपुर विकास प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण के फैसले के खिलाफ अपील करने और उस अपील पर फैसला आने तक के लिये रिसॉर्ट गिराये जाने पर रोक लगायी है। हमसफर रिसॉर्ट को गिराने के आरडीए के फैसले के खिलाफ आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की गयी थी। जिस मामले पर आज सुनवाई के दौरान कोर्ट को जानकारी दी गयी कि रामपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से 2014 में जिला पंचायत के द्वारा जारी नक्से को कैंसल करते हुये आरडीए ने ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है । जिसके बाद कोर्ट ने आजम खान की पत्नी को राहत देते हुये आरीडीए के फैसले पर रोक लगायी। कोर्ट ने याचिकर्ता को उस फैसले के खिलाफ अपील करने का समय देने के साथ ही उस अपील पर फैसला आने तक ध्वस्तीकरण की कार्यवाई पर रोक लगा दी है।

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