नई दिल्ली। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक पीठ के फैसले से अपनी असहमति जताई है। कोर्ट ने कहा कि राज्य आरक्षण देने के लिए एससी और एसटी समुदाय में भी अलग कैटेगरी बना सकते हैं, इसपर पुनर्विचार की जरूरत है। दरअसल एससी व एसटी में आने वाली कुछ जातियों को बाकियों की तुलना में आरक्षण में प्राथमिकता दी जाती है, यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्य एससी और एसटी समुदाय में आरक्षण देने के लिए अलग कैटेगरी बना सके इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की बड़ी संवैधानिक पीठ को इस मसले पर विचार की जरूरत है।