शाजापुर। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपीगण 1. सांवरिया पिता रघुवीर कंजर 2. तूफान पिता सांवरिया कंजर 3. गुलाब सिंह पिता भारत सिंह 4. धर्मेंद्र पिता गुलाब सिंह निवासीगण ग्राम बांगली जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र तथा आरोपीगण शेर सिंह पिता भारत सिंह व जीवन पिता मदन निवासीगण ग्राम बांगली जिला शाजापुर का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र शुक्रवार को निरस्त किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 7 जून 2020 को थाना प्रभारी बेरछा उपनिरीक्षक रवि भंडारी अपने साथ सहायक उपनिरीक्षक बाबूलाल जलोदिया, प्रधान आरक्षक राजेश कुमार, आरक्षक राजेश पटेल, आरक्षक नयन यादव, चालक आरक्षक राहुल बागड़िया को हमराह लेकर शासकीय वाहन से सर्कल भ्रमण के लिए गए थे। सर्कल भ्रमण के दौरान ग्राम बांगली से रेलवे क्रॉसिंग पहुंचकर वापस ग्राम बांगली तरफ आ रहे थे । जैसे ही वह गांव के पहले कंजर डेरे के पास आम रोड पर पहुंचे, तब कंजर डेरे के गुलाब सिंह, जीवन, पप्पू, शेरिया, रघु, अनूप, तूफान, सांवरिया, धर्मेंद्र, अर्जुन व अन्य लगभग 8 - 10 लोग एकमत होकर हाथ में तलवार, डंडे व लाठियों से लैस होकर आम रोड पर उनके वाहन के सामने खड़े हो गये।आरोपीगण रास्ता रोककर पथराव करने लगे। इसी दौरान उन्हें बचाने के प्रयास में शासकीय वाहन पलटी खा गया। जब वह घायल अवस्था में वाहन से बाहर निकल रहे थे तब सभी आरोपी ने एकमत होकर उनके साथ तलवार, डंडे, लाठी व फर्सी से मारपीट की जिससे उन्हें चोटें आयी।