केन्द्रीय गृह मंत्रालय के बाद राज्य सरकार ने लॉकडाउन 5 को लेकर रविवार
को अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के
मुताबिक कंटेनमेंट जोन और कर्फ्यू क्षेत्र में सिर्फ जरूरी वस्तुओं और
सेवाओं की आपूर्ति होगी। इस जोनों के अंदर या उनसे बाहर आबादी के आवागमन
को रोकने के लिए सख्त परिधि नियंत्रण लागू किया जाएगा। जिला प्राधिकारी
इसके लिए आदेश जारी करेंगे। गाइडलाइन में जिला प्राधिकारी को अधिकृत किया
गया है कि वो कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन निर्धारित करके यहां पर
जरूरी प्रतिबंध लगा सकेंगे। सभी सरकारी और निजी कार्यालय अब पूर्ण क्षमता
के साथ खुल सकेंगे। सिटी बसों का संचालन अभी नहीं होगा। सिर्फ स्वीकृत
मार्गों पर ही बसें चल सकेंगी।
गाइडलाइन के मुताबिक राज्य में रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अनुमत गति
विधियों और व्यक्तियों को छोड़कर गैर जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों
का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। आगामी आदेश तक सभी अन्तरराष्ट्रीय हवाई
यात्रा, मेट्रो रेल सेवाएं, सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक,
कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे। सिर्फ ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग
को बढ़ावा दिया जाएगा।