प्रवासी मजूदरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने नोटिस किया है कि प्रवासी मजदूरों के रजिस्ट्रेशन, परिवहन और उन्हें खाना-पानी देने की प्रक्रिया में बहुत कमी रही
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