राशन दुकानदारों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने अब ऐसे दुकानदारों को ई मित्र केंद्र खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है। लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी लगा दी हैं।
राज्य सरकार ने प्रदेश में उचित मूल्य दुकानदारों की आय में वृद्धि के लिए राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 खण्ड-20 व उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) आदेश 20 मार्च 2015 धारा 9(9) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उचित मूल्य की दुकानों पर ई-मित्र केन्द्र स्थापित करने के आदेश जारी किए हैं। इसके लिए उचित मूल्य दुकानदारों को स्वयं के स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की ओर से निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करना होगा।