According to Essential Commodities Act 1955, If the central government is of opinion that it is necessary for maintaining or increasing supplies of any essential commodity, securing their equitable distribution and availability at fair prices or securing any essential commodity for the defense of India, it may provide for regulating or prohibiting the production, supply and distribution and trade and commerce therein.
एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बदलाव कर हुए अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू सहित कृषि खाद्य सामग्री को एक्ट से बाहर किया जाएगा. इसका मतलब साफ है कि इन सभी कृषि खाद्य सामग्री पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा और किसान अपने हिसाब से मूल्य तय कर आपूर्ति और बिक्री कर सकेंगे. हालांकि, सरकार समय-समय पर इसकी समीक्षा करती रहेगी. जरूरत पड़ने पर नियमों को सख्त किया जा सकता है.
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