मथुरा जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र ने निर्देश दिये हैं कि सभी प्रकार की औद्योगिक ईकाइयों को प्रारम्भ करने की सशर्त अनुमति दी जायेगी। इसके लिए वह उपायुक्त उद्योग को अपना आवेदन उनकी बेवसाइट कपबउंजीनतं/हउंपसण्बवउ पर करें। उन्होंने बताया कि ईकाइयों को कच्चा माल आपूर्ति एवं उनके गोदाम खोलने की भी अनुमति दी जायेगी, किन्तु ऐसी ईकाइयों को सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि ईकाइयों के संचालन के दौरान सामाजिक एवं शारीरिक दूरी बनाये रखनी होगी। भवन, कार्यालय आदि के प्रवेश द्वार, समस्त उपकरण, लिफ्ट, टाॅयलेट, वाॅटर पाॅइंट, समस्त दीवारें आदि सेनेटाइज करायी जायेंगी। मिश्र ने बताया कि बड़ी ईकाइयां जहां 50 से अधिक श्रमिकों को लाने की व्यवस्था की गयी है, ऐसे उद्योग अपने ट्रान्सपोर्ट में क्षमता से आधे ही व्यक्तियों को ला सकेंगे तथा सभी वाहन सेनेटाइज करे जायेंगे। उन्होंने कहा कि प्रवेश करने के बाहर सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग की जायेगी। कर्मियों एवं श्रमिकों का चिकित्सा बीमा अनिवार्य होगा। संस्थानों में हाथ धोने और सेनेटाइज की व्यवस्था की जायेगी।