राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज होने के बाद निर्भया के दोषियों में से एक मुकेश को ट्रायल कोर्ट से 22 जनवरी के लिए जारी डेथ वारंट के मुताबिक फांसी नहीं हो सकेगी, क्योंकि नियमों के मुताबिक चारो दोषियों को फांसी एक साथ होनी है और बाकी दोषियों के पास अभी भी राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दाखिल करने का विकल्प बचा है. इसके अलावा 2014 में सुप्रीम कोर्ट के शत्रुघ्न चौहान जजमेंट में दी गई व्यवस्था के मुताबिक दया याचिका खारिज होने के बाद भी 14 दिन की मोहलत दोषी को मिलनी चाहिए.