सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक उम्मीदवार को दो जगहों से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई हुई। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर एक कानून में संशोधन का समर्थन किया है। हलफनामे में कहा गया कि दो जगह से चुनाव लड़ना फिर एक सीट छोड़ देना मतदाताओं के साथ अन्याय है, इससे आर्थिक बोझ पड़ता है। आयोग ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जो स्वतंत्र उम्मीदवार के चुनाव लड़ने पर रोक लगा सके।