नाबालिग से बलात्कार मामले में स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम बापू को SC/ST (अनूसूचित जाति एवं जनजाति) अदालत ने दोषी करार दिया है। उन्हें उम्रकैद की सजा दी गई है।