सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद टेलिकॉम कंपनियों को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने दूर संचार विभाग की अर्जी कूबल करते हुए टेलिफोन कंपनियों को 1 लाख 33 हजार करोड़ रुपए की फीस चुकाने का आदेश दिया है. टेलिकॉम कंपनियों को लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करने की फीस देनी होगी. कंपनियों को बकाये पर ब्याज और जुर्माना भी चुकाना होगा.