जामिया मिलिया इस्लामिया यूनीवर्सिटी में हिंसा मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जब कोई कानून अपने हाथ में ले ले और हिंसा पर उतर आए तो ऐसे में कोर्ट पुलिस को एफआईआर दर्ज करने से नहीं रोक सकता है. छात्रों को भले की विरोध करने का अधिकार हो लेकिन वह हिंसा नहीं कर सकते हैं. वहीं पुलिस ने भी मामले को लेकर अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रायल को सौंप दी है.