सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) पर बड़ा फैसला सुनाते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इसे 3-2 से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यों वाली वाली पीठ में से तीन जस्टिस जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस उदय उमेश ललित ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया। वहीं चीफ जस्टिस जेएस खेहर और एस अब्दुल नजीर ने इसका विरोध किया।