कुलभूषण जाधव के मामले में बुधवार को हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है. ICJ ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाने के साथ ही जाधव को काउंसलर एक्सेस की भी सुविधा देने का आदेश दिया. अब पाकिस्तान कुलभूषण को फांसी नहीं दे सकता. साथ ही भारत की भी मांग पूरी हुई है. देेखें न्यूज रूम से नावेद की रिपोर्ट