बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अध्यक्ष लालू यादव को चौथे मामले में दो धाराओं के तहत सात-सात साल की सजा हुई है। रांची सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
दोनों सजा एक साथ चलेगी। ऐसे में उन्हें सात साल ही जेल में रहना होगा। एक सजा आईपीसी के तहत और दूसरी सजा भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम के तहत चलेगी। दोनों धाराओं के तहत उन पर 60 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।