सुप्रीम कोर्ट ने हर राज्य में एक नोडल अफसर नियुक्त करने का निर्देश दिया, जो हर जिले में गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा की घटनाओं पर लगाम लगाना सुनिश्चित करेगा।