भरण-पोषण के अधिकार के तहत देश के सभी नागरिकों को उनके परिवार से रोटी, कपड़ा और मकान पाना उनका क़ानूनी हक़ है। इस अधिकार के दायरे में पत्नी, बच्चे, माता-पिता सभी आते हैं।
भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के मुताबिक पत्नी, बच्चों और माता-पिता को भरण पोषण का कानूनी अधिकार है। वहीं पति, पिता और पुत्रों पर पत्नी, बच्चों और माता-पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी डाली गयी है।