जयपुर की नेशनल इंवेस्टीगेशन एजेंसी की स्पेशल कोर्ट ने अजमेर दरगाह ब्लास्ट मामले में अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस केस में 3 को दोषी ठहराया है, जबकि 5 को बरी कर दिया है। कोर्ट से RSS नेता इंद्रेश कुमार को क्लीन चिट मिल गई है। स्वामी असीमानंद को भी बरी कर दिया है। भावेश और देवेंद्र गुप्ता को दोषी ठहराया गया है। मृतक सुनील जोशी को भी दोषी ठहराया गया है।