Nirbhaya Case update: अगर नहीं हटी ये दीवार, तो नहीं होगी इन दरिंदों को फांसी!

2020-04-20 4

"निर्भया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका पर सुनवाई की,
जिसमें निर्भया के चारों दोषियों को अलग-अलग फांसी नहीं देने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी..

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निर्भया के चारों दोषियों को एक साथ फांसी देने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र और दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका के लंबित रहने का ट्रायल कोर्ट से डेथ वारंट जारी होने पर कोई असर नहीं पड़ेगा. केंद्र सरकार ने याचिका दायर में कहा था कि अलग-अलग फांसी हो. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को इजाजत दी कि वो फांसी की नई तारीख के लिए ट्रायल कोर्ट से गुहार लगाए.सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि निर्भया के चारों दोषियों को अलग-अलग फांसी पर लटकाया जाएगा या एक साथ इस पर 13 फरवरी को सुनवाई करेगा.


सुनवाई में जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि अगर किसी की दया याचिका लंबित नही है,
तो आप डेथ वारंट जारी करने की मांग कर सकते हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई दया याचिका दाखिल नही कर रहा है तो आप उसपर दबाव नहीं बना सकते.
वहीं इससे पहले निर्भया की मां आशा देवी ने वीडियो जारी कहा है कि इंडिया में रेप होंगे, लेकिन मुजरिमों को सजा नहीं मिलेगी। आशा कोर्ट द्वारा की गई अगर कानून दोषियों को जीने की इजाजत देता है तो उन्हें फांसी पर चढ़ाना पाप होगा टिप्पणी पर बोलीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि, बलात्कारी ऐसे ही बचते रहेंगे। रेप होंगे, लेकिन उन्हें सजा नहीं मिलेगी। यहां आपको बताते चलें कि निर्भया के दोषियों और उनकी फांसी के बीच एक बड़ी दीवार बनकर उनके वकील एपीसिंह खड़े हुए हैं... एपी सिंह कानून की खामियों का फायदा उठाकर बार-बार दोषियों की फांसी टलवा रहे हैं.

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