देश को झकझोर देने वाले निर्भया मामले(Nirbhaya Case) में चारों दोषियों को कोर्ट लगातार नई तारीख दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 फरवरी का समय दे दिया और अब पटियाला हाउस कोर्ट ने फांसी की नई तारीख(Death Warrent) देने से इनकार कर दिया। क्योंकि कोर्ट ने सात दिन की मोहलत का जिक्र किया है और सात दिन की मोहलत 11 फरवरी को खत्म हो रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सुनवाई का दिन 11 फरवरी ही तय किया है। पटियाला हाउस कोर्ट (Patiyala House Court)ने फांसी की नई तारीख देने से इनकार करते वक्त कहा है कि जबतक कानूनी उपचार बाकी हैं, तबतक किसी को फांसी पर चढ़ाना पाप है। कोर्ट ने दोषियों को मिले 7 दिनों का भी जिक्र किया। आपको बता दें कि कोर्ट तिहाड़ जेल प्रशासन की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें दोषियों के खिलाफ मौत का नया वॉरंट जारी करने की मांग की गई थी। इस पर जारी नोटिस पर दोषियों को आज अदालत के सामने अपना रुख रखना था। कोर्ट में तिहाड़ जेल के अधिकारियों की ओर से ऐडवोकेट इरफान अहमद पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि राष्ट्रपति तीन दोषियों की दया याचिकाओं को खारिज कर चुके हैं और इस समय चारों में से किसी की भी अर्जी, अपील या याचिका किसी भी अदालत के सामने लंबित नहीं है। दोषी पवन की ओर से सुधारात्मक याचिका दायर नहीं की गई है। उसके पास दया याचिका का विकल्प भी है।.